बलरामपुर। तेजतर्रार ईमानदार एवं कर्मठ पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश:ग्राम प्रधान, सभासद और ग्राम चौकीदारों के कोरोना सम्बन्धी कर्तव्य
सभी GOs और सभी SHOs ये सुनिश्चित करवाएंगे कि: सभी ग्राम प्रधानों, सभासदों और ग्राम चौकीदारों का यह कर्तव्य है कि यदि उनके ग्राम या वार्ड में कोई व्यक्ति बाहर से आया है, जिसने अपना कोरोना सम्बन्धी मेडिकल चेकअप नहीं करवाया है और अपने घर पर छुपकर बिना प्रशासन की जानकारी के रह रहा है, तो उसके बारे में तत्काल सूचना पुलिस और प्रशासन को देंगे।
जिलाधिकारी बलरामपुर महोदय के आदेशानुसार प्रशासन को सूचना न देने वाले ग्राम प्रधान और सभासद को *भविष्य में चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है।*लापरवाह चौकीदारों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। सभी ग्राम प्रधानों और सभासदों से अनुरोध है कि वे अपनी स्वेच्छा और अपने विवेक से अपने क्षेत्र के निवासियों का सहयोग लेकर अपने क्षेत्र की चौबीसों घण्टे निगरानी के लिए *ग्राम/वार्ड निगरानी समिति* भी बना सकते हैं। इस समिति के सदस्य दिन रात लगातार कुछ घंटों में शिफ्टवार ड्यूटी करेंगे। ये समितियाँ रात दिन निरन्तर ग्राम/वार्ड में घूम घूमकर बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी करेंगे और प्रधान/सभासद को तत्काल अवगत करवाएंगी।

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