*पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास की सजा*
*कौशाम्बी* 5 वर्षों पूर्व पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है अभियुक्त पर अदालत ने 38 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है
थाना पश्चिम शरीरा अंतर्गत 23.12.2017 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के सम्बन्ध में मुकदमा पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त बडकू उर्फ चंद्रिका सिंह पुत्र रफकू सिंह उर्फ रामपाल निवासी गोराजू थाना पश्चिम शरीरा को न्यायालय एडीजे- 07/पॉक्सो एक्ट द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी परवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 20 वर्ष कारावास तथा 38 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गयाl





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