*दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा*
*6 वर्षों पूर्व नाबालिग बालिका के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म*
*कौशाम्बी* थाना मंझनपुर अंतर्गत 08 फरवरी 2017 को एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म किए जाने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर अर्थदंड लगाया है पीड़ित नाबालिग बालिका की माँ द्वारा थाना मझनपुर पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त द्वारा मेरी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया है इस सम्बन्ध में थाना मंझनपुर पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त रमेश पुत्र बाबू लाल निवासी ऊनो थाना मंझनपुर जनपद को पुलिस ने जेल भेजा था मामले की सुनवाई न्यायालय एडीजे 09 द्वारा की गई वादी और गवाह के बयान परिस्थिति जन्य साक्ष्य अधिवक्ताओं के जिरह बहस के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विवेचक ने पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 7000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी। FTR





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