*इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यूज़*
प्रयागराज
माध्यमिक शिक्षकों के तबादले से जुड़ी बड़ी खबर,
हाईकोर्ट ने वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण पर रोक के आदेश में दी ढ़ील,
कोर्ट ने अध्यापकों का तबादला करने की दी छूट,
कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट में दाखिल संशोधन अर्जी आंशिक रूप से की स्वीकार,
याची राकेश कुमार व सात अन्य की ओर से दाखिल की गई थी याचिका,
कोर्ट ने कहा याचियों को अन्य अध्यापकों के स्थानांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है,
केवल उन संस्थाओं को छोड़कर जहां उन्होंने आवेदन किया है,
कोर्ट ने 19 अगस्त 2021 के अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए तबादला आदेश को दी मंजूरी,
कोर्ट ने कहा जिन याची ने तबादले के लिए आनलाइन आवेदन किया है,
उनकी इच्छा के विरुद्ध तबादला न किया जाए,
जबकि अन्य अध्यापक जो तबादला चाहते हैं उनका स्थानांतरण किया जा सकता है,
याचिका में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के 12 जुलाई 2021 के तबादला प्रक्रिया शुरु करने के आदेश को चुनौती दी गई है,
जस्टिस एस डी सिंह की सिंगल बेंच ने दिया आदेश।




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