*पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास की सजा*
*कौशाम्बी* थाना करारी पर पंजीकृत पॉक्सो एक्ट के मुकदमे के अभियुक्त सुरज सिंह पुत्र झल्लर सिंह उर्फ राम भवन सिंह निवासी नूरपुर थाना पिपरी को न्यायालय एडीजे 07 द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सल के माध्यम से 10 वर्ष का कारावास तथा 28,000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 09 माह के अतिरिक्त
कारावास की सजा सुनायी गयी

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