*जम्मू की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के खिलाफ ज़मानती वारंट किया जारी रुबैया सईद 1989 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ( जेकेएलएफ ) के सदस्यों द्वारा रुबैया के अपहरण के मामले में जिरह के लिए अदालत में नहीं हुई थीं पेश*.
*इस मामले में एक आरोपी जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में हुआ पेश*
*सीबीआई की स्थायी अधिवक्ता मोनिका कोहली ने बताया कि मलिक ने व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का किया है आग्रह और ठुकरा दिया कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की अदालत की पेशकश*
*रुबैया सईद ने 15 जुलाई को मलिक और तीन अन्य की उन लोगों के रूप में की थी शिनाख्त जिन्होंने उनका 33 साल पहले किया था अपहरण*
*रुबैया को एक अस्पताल के पास से आठ दिसंबर 1989 को कर लिया गया था अगवा उस समय उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद थे केंद्रीय गृह मंत्री*
*रुबैया सईद को पांच दिन तक कैद रखने के बाद 13 दिसंबर को तब किया गया था मुक्त जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार ने पांच आतंकवादियों को किया था रिहा*
*रुबैया सईद तमिलनाडु में रहती हैं और सीबीआई के अभियोजन के गवाहों में रुबैया सईद का भी है नाम*
*सीबीआई की वकील ने कहा, रुबैया को जिरह के लिए अदालत में होना था पेश लेकिन वह रहीं गैर हाज़िर*
*अदालत ने रुबैया सईद के खिलाफ सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर को अदालत में पेश होने के लिए जमानती वारंट किया है जारी*.

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