June 24, 2026

प्रेस नोट “ऑपरेशन शिकंजा” जनपद गोरखपुर-

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*प्रेस नोट “ऑपरेशन शिकंजा” जनपद गोरखपुर दिनांक 26.07.2022*

 

*थाना पीपीगंज पर पंजीकृत बलवा, मारपीट एवं गैरइरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.चुम्मन यादव 2. गुड्डू उर्फ अभयनन्दन . दिनेश यादव 4. रमाकान्त 5. धरम को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

 

जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 26.07.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.चुम्मन यादव पुत्र विजय नाथ यादव 2. गुड्डू उर्फ अभयनन्दन पुत्र विजय नाथ यादव 3. दिनेश यादव पुत्र विजय नाथ यादव 4. रमाकान्त पुत्र सीताराम 5. धरम पुत्र मुसाफिर निवासीगण ग्राम राजाबारी थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को थाना पीपीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 721/2008 अन्तर्गत धारा 147,148,149, 308,323,304,325,504,50, भादवि0 व 7 CLA ACT के अपराध का दोषी पाये जाने पर *10 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया* । उक्त सजा को दिलाने हेतु तत्कालिन विवेचक उ0नि0 श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, विशेष लोक अभियोजक परमानन्द राम त्रिपाठी, कोर्ट मोहर्रीर अंशुमान त्रिपाठी का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही, आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी।

 

*जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।*