चंडीगढ़
29 अप्रैल से शुरू होकर अगले आदेश तक ‘कोरोना कर्फ्यू’ हर दिन शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सभी दुकानों, मॉल, मल्टीप्लेक्स आदि को शाम 5 बजे तक बंद करना अनिवार्य होगा। रात्रि कर्फ्यू के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।वीकेंड कर्फ्यू शनिवार को सुबह 5 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय आदि 15 मई तक बंद रहेंगे।


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