होली पर्व पर जनपद की समस्त आबकारी अनुज्ञापन 29 मार्च को सम्पूर्ण दिवस एवं 30 मार्च को अपरान्ह 02ः00 बजे तक रहेंगी बंद
जिला मजिस्टेªट श्री भानु चन्द्र गोस्वामी ने बताया है कि होली पर्व पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखे जाने के उद्देश्य से जनपद के समस्त आबकारी अनुज्ञापन यथा थोक, फुटकर, देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, माडल शाप, भांग, एफ0एल0-9/9ए, एफ0एल0-16/17, होटल/रेस्तरां बार आदि आबकारी अनुज्ञापन की शर्तों के अधीन दिनांक 29.03.2021 को सम्पूर्ण दिवस बन्द रहेंगी तथा जनपद के नगर क्षेत्र में होली का त्यौहार दिनांक 30.03.2021 को भी मनाया जायेगा। नगर क्षेत्र (ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर) में स्थित उपरोक्त समस्त आबकारी अनुज्ञापन दिनांक 30.03.2021 को अपरान्ह 02ः00 बजे तक बन्द रखे जाने का आदेश देता हूं। उन्होंने कहा कि बन्दी के फलस्वरूप अनुज्ञापियों को किसी भी प्रकार का प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगी। जिलाधिकारी ने आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।

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