May 13, 2026

सोशल मीडिया पर रिवाल्वर के साथ फोटो अपलोड करना नहीं माना अपराध, अदालत ने किया बरी-

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*जयपुर, सोशल मीडिया पर रिवाल्वर के साथ फोटो अपलोड करना नहीं माना अपराध, अदालत ने किया बरी.*

जयपुर. एडीजे कोर्ट-4 ने सोशल मीडिया पर रिवाॅल्वर के साथ फोटो अपलोड करने वाले को आर्म्स एक्ट के आरोपों से मुक्त कर दिया। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश करते हुए फोटो में दिखाई रिवाल्वर को जब्त नहीं किया और ना उसके मालिक के बयान दर्ज किए। पर्याप्त साक्ष्य के बिना पेश चार्जशीट पर आरोप बहस के बाद कोर्ट ने आरोपी रोहन शर्मा को आरोप मुक्त कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि केवल फोटो अपलोड करने से आर्म्स एक्ट के आरोप साबित नहीं होता है। ऐसा साक्ष्य नहीं है कि फोटो से कोई भय पैदा हुआ हो और उससे कोई व्यक्ति, राज्य के खिलाफ लोकशांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए प्रेरित हुआ हो। पुलिस ने रोहन के खिलाफ सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन करते हुए फोटो अपलोड करने पर दिसंबर 2019 में आइपीसी व आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया था।