*बड़ी खबर*
*सुशील कुमार पाण्डेय*
*पूर्वी संसार न्यूज़ मऊ*
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*सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को मुआवजा दिए जाने को लेकर की अहम टिप्पणी*…….
*सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा है कि अगर सड़क हादसे में घायल हुआ पीड़ित 100 फीसदी दिव्यांग हो जाता है या मानसिक रूप से बीमार हो गया हो तो ऐसे मामलों में कोर्ट को अपनाना चाहिए उदार रवैया* ……
*सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के ऐसे ही एक मामले में एक बच्चे को 50 लाख रुपये* *मुआवजा दिए जाने की किया*
*घोषणा* ….. *इसके साथ ही बच्चे को हर साल के हिसाब से 7.5 फीसदी ब्याज भी देने का दिया आदेश* ….…
*बच्चा 12 साल पहले सड़क हादसे में हुआ था घायल* …
*ऐसे में उसके मुआवजे की रकम हो गई है करीब 1 करोड़ रुपए*……
*सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और वी सुब्रमण्यम की पीठ ने इस दौरान कहा कि सड़क हादसे में घायल बच्चे को शादी ना होने और इनकम का नुकसान होने के दृष्टिकोण को देखते हुए भी दिया गया है मुआवजा* …….
*इस मुआवजे की रकम राज्य सरकार की ओर से तय किए गए मिनिमम वेज पर है आधारित* ……
*जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की है यह टिप्पणी उसमें 2010 में यह बच्चा सड़क हादसे में गंभीर रूप से हुआ था घायल तब उसकी उम्र थी 5 साल* …….





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