April 21, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी- अजय मिश्रा

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*सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अधिकारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने राजद्रोह और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दो आपराधिक मामले दर्ज कराए थे। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार बदलने पर राजद्रोह के मामले दायर करना एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने राज्य पुलिस को इन मामलों में अपने निलंबित वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। पीठ ने सिंह को जांच में एजेंसियों के साथ सहयोग करने के भी निर्देश दिए।*