August 8, 2026

सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की बेंच ने संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा-

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*दिल्ली।*

 

*सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की बेंच ने संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा।*

 

जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 10% EWS आरक्षण प्रदान किया गया है।

 

चार न्यायाधीश अधिनियम को बरकरार रखने के पक्ष में जबकि एक न्यायाधीश ने इस पर असहमति जताई।