दिल्ली
सरकार ने जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए करदाताओं के आधार कार्ड सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जीएसटी नियमों में बदलाव की सूचना दी।इन बदलावों के तहत कर चोरी रोकने के विभिन्न उपाय किए गए हैं. इसमें जीएसटी रिफंड के नियम भी शामिल हैं. जैसे जीएसटी रिफंड केवल उसी खाते में दिया जाएगा जो उसी पैन नंबर से जुड़ा हो जिस पर जीएसटी पंजीयन है।एक जनवरी, 2022 से जिन व्यवसायों ने समरी रिटर्न दाखिल करने और मासिक GST भुगतान करने में चूक की है, वो अगले महीने की जीएसटीआर-1 सेल्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। यह अधिसूचना 17 सितंबर को लखनऊ में GST परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार जारी की गई है।





More Stories
दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात बदमाश टिल्लू ताजपुरिया की सुबह-सुबह हुई हत्या-
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और मेरठ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एनकाउंटर-
दिल्ली पुलिस के सिपाही की मेरठ में हत्या-