मैदागिन से गोदौलिया की तरफ वाहनों पर पूर्व में रोक थी तथा गोदौलिया से मैदागिन की तरफ जाना अनुमन्य था। शाम के समय गंगा आरती के दौरान अत्यधिक भीड़ होने के कारण दोनों तरफ से वाहनों को रोक दिया जाता था, जिससे आवागमन में असुविधा हो रही थी। साथ ही साथ महानगर वाराणसी की सड़कों को सकरी होने के कारण भी बराबर जाम की स्थिति उत्पन्न होती रहती थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए श्री आनन्द कुलकर्णी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 59) की धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 31 का प्रयोग करते हुए जनसुरक्षा की दृष्टि से तथा महानगर वाराणसी के नागरिकों की सुविधा को देखते हुए जनहित में मैदागिन से गोदौलिया के मध्य 03 पहिया व 04 पहिया वाहनों को समय प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक वन-वे घोषित करते हुए उक्त रास्ते पर आने/जाने वाले वाहनों हेतु निम्न प्रकार से रूट निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-
1.मैदागिन से गोदौलिया की तरफ जाने वाले 02 पहिया, 03 पहिया व 04 पहिया वाहन गोदौलिया होकर अपने गन्तव्य की तरफ जा सकेंगे।
2.गोदौलिया से चैक होते हुए मैदागिन की तरफ किसी भी प्रकार के 03 पहिया व 04 पहिया वाहन नहीं जा सकेंगे, बल्कि जिन वाहनों को गोदौलिया से मैदागिन की तरफ जाना है, वह वाहन रामापुरा, नईसड़क, लहुराबीर होकर मैदागिन की तरफ जा सकेंगे।
3.यह प्रतिबन्ध गोदौलिया व मैदागिन के मध्य अनुमन्य स्कूल बसों पर भी लागू होगा। अर्थात स्कूल बसें भी सुबह 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक मैदागिन से गोदौलिया की तरफ जा सकेंगी, परन्तु गोदौलिया से मैदागिन की तरफ नहीं जा सकेंगी। उक्त स्कूल बसें भी रामापुरा, नईसड़क, लहुराबीर होकर ही मैदागिन की तरफ जा सकेंगी।
4.मैदागिन से गोदौलिया, रामापुरा व बेनियाबाग तिराहा तक केवल क्यू0आर0कोड आवंटित 150 ई-रिक्शा व पास धारक ही दोनों तरफ आवागमन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त मैदागिन से गोदौलिया, रामापुरा व बेनियाबाग तिराहा तक के क्षेत्र में समस्त प्रकार के ई-रिक्शा/पैडल रिक्शा/हाथ ठेला व आटो रिक्शा के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाता है।
5.गुरूबाग की तरफ से आने वाले अन्य आटो रिक्शा/ई-रिक्शा को मजदा सिनेमा गेट से आगे नहीं आने दिया जायेगा, बल्कि वहीं से यू-टर्न करके वापस भेज दिया जायेगा।
6.सोनारपुरा की तरफ से आने वाले अन्य आटो रिक्शा/ई-रिक्शा को जंगमबाड़ी मठ तक ही आयेंगे तथा पुनः वहीं से वापस चले जायेंगे।
7.लहुराबीर की तरफ से आने वाले अन्य आटो रिक्शा/ई-रिक्शा बेनिया तिराहे तक आयेंगे तथा पुनः वहीं से सवारी भरकर पियरी होते हुए लहुराबीर की तरफ जायेंगे।
8.रेवड़ी तालाब चैराहे से आने वाले अन्य आटो रिक्शा/ई-रिक्शा गिरजाघर चैराहे से पहले ही बांये मुड़कर लक्सा थाने के पास से होते हुए गुरूबाग होकर अपने गन्तव्य की तरफ जा सकेंगे।
9.उक्त निर्धारित वन-वे मार्ग पर ई-रिक्शा/आटो रिक्शा को गलियों से भी आवागमन करने पर पूर्ण-रूप से रोक लगाया जाता है।
10.टाउन हाल, बेनियाबाग, पी0डी0आर0 माल व मजदा सिनेमा पर पार्किंग व्यवस्था निर्धारित की जाती है, जहाॅं पर वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग की जायेगी।
यह आदेश दिनांकः15.11.2018 से लागू किया गया है।
(सुरेश चन्द्र रावत)
पुलिस अधीक्षक यातायात,
वाराणसी।

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