वाराणसी। अनलॉक-2.0 के लिए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी। जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार 31 जुलाई तक आदेश लागू रहेगा। इसके साथ ही आदेश को पालन करवाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
वाराणसी के लिए नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही सभी तरह के शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। खुले में खेलकूद भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे इमरजेंसी के हालत में ही अपने अभिभावक के साथ ही बाहर निकलेंगे। रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक किसी भी तरह से सड़कों पर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी जिले में पान मसाला गुटखा की बिक्री को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही यदि किसी को आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकलना पड़ता है तो संबंधित अधिकारी द्वारा पुछे जाने पर संतोषजनक उत्तर देना अनिवार्य है।
ज्याद जानकारी के लिए डीएम वाराणसी की गाइडलाइन को नीचे देखेंः-
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