वाराणसी। कोरोना वायरस के संक्रमण को तेजी से बढ़ते हुए देख सीएम सख्त हो गए हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद यू.पी. के कई जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया। बावजूद इसके यूपी के कई जिलों में पब्लिक नहीं मान रही है। जिसको देखते हुए सीएम योगी ने सख्त गाइड लाइन जारी किया ।
बता दें कि 22 मार्च के बाद वाराणसी को 25 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। पर यहां कि जनता गंभीरता से नहीं लेती दिखाई दे रही। यूपी के अन्य जिलों के भी ऐसे ही हालतों की तस्वीर सामने आ रही है, इसको देखते हुए सीएम योगी ने गाइड लाइन जारी किया है और ये निर्देश दिया है कि कोई भी लॉकडाउन का पालन नहीं करता हुआ पाया जाता है तो उसके साथ प्रशासन सख्ती के साथ पेश आये और विभिन्न धाराओं के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। हालांकि सोमवार को धारा 144 यूपी के कई राज्यों में लागू कर दिया गया है। बावजूद इसके अभी भी बेवजह लोग सड़कों पर झुंड बनाकर घूम रहे हैं।
वहीं योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों पर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उन्हें विभिन्न धाराओं के तहत सजा का प्रावधान करें। अब तक यूपी के 17 जिलों में लॉक डाउन कर दिया गया है वहीं सोमवार की रात यूपी के जौनपुर में भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बता दें कि 25 मार्च को यानी कल बुधवार को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा वाराणसी के जनता से बात करेंगे। सीएम योगी द्वारा जारी किये गए गाइड लाइन की मुख्य बिंदुएं :
- जबतक कोई इमरजेन्सी न हो अनावश्यक रूप से बाहर न निकले ।
- एसेंशियल सर्विस देने वाले तथा एसेंशियल सर्विस के विभागीय कर्मियों को पास निर्गत होंगे ।
- आफिस स्टाफ एक बार टाइमिंग पर पहुंच जाएं तो बाहर नही निकलेंगे। ड्युटी समाप्ति के उपरान्त बाहर निकलकर सीधे अपने घऱ जाएंगे। अनावश्यक कहीं नही जाएंगे।
- एक मोटर साइकिल पर दो लोग नहीं चलेंगे। सम्पूर्ण कागजात, विभागीय आईडी, ड्युटी पास, साथ रखेगें यदि ऐसे कागजात नहीं पाये गये तो कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।
- आपात कालीन चिकित्सीय सुविधा में निकलने वाला व्यक्ति मेडिकल कागजात स्वयं अपने पास रखेंगे और पूछे जाने पर दिखाएंगे।
- यदि कोई अनावश्यक रूप से घूमता पाया गया तो लाॅकडाउन उल्लघन में गाडियां सीजकर एफआईआर की जाएगी।
- राशन और सब्जी की दुकानें दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुली रहेंगी। उलंघन करने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
- कार में भी सिर्फ दो सवार ही जा सकते हैं।




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