April 25, 2024

रात्रि 10.00 बजे के बाद डी0जे0 बजाने वाले लोगो के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत*

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दिनांक 29.04.2022 को सिविल लाइन स्थित घर के लॉन में बर्थ डे पार्टी के दौरान तेज आवाज में रात्रि 10.00 बजे के बाद डी0जे0 बजाकर पार्टी मनायी जा रही थी । सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार रात्रि 10.00 बजे के बाद तेज ध्वनि में डी0जे0 बजाना प्रतिबन्धित है । इस दिशा निर्देश के अनुपालन न करने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उ0नि0 संजय कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी जटेपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर मौके पर पहुंचे एवं तेज ध्वनि से बजते हुए डी0जे0 को बन्द कराते हुए डी0जे0 मालिक 1. इमरान S/O राज पता दीवान बाजार PS कोतवाली जनपद गोरखपुर उम्र लगभग 24 वर्ष 2. अमन S/O अंबर लाल पता 4/287 जानकीपुरम लखनऊ के विरुद्ध थाना कैण्ट गोरखपुर पर मु0अ0सं0 296/2022 धारा 290 भादवि व 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं 5/6 ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियत्रंण) नियम 2000 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा *लोगो को चेतावनी दी गयी कि रात्रि 10.00 के बाद तेज ध्वनि में डी0जे0 न बजाये एवं थाना क्षेत्र मे स्थित मैरिज हाल व होटल मालिकों को नोटिस प्रदान किया गया* कि मा0 न्यायालय के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाये ।