यूपी में तुरंत पंचायत चुनाव की मांग सुनने से SC ने मना किया। याचिका में कहा गया था कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। वहां चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं।
इलाहाबाद HC पहले ही 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दे चुका है।
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