*मनोरंजन उद्योग को मिली भारी राहत*
वैश्विक महामारी कोरोना के दृष्टिगत घोषित लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए मनोरंजन उद्योग को राहत प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में बंद मल्टीप्लेक्सों/छविगृहों की देय लाइसेंसिंग फीस में दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2020 तक की समयावधि के लिए, उ.प्र. चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा-10 के अंतर्गत, छूट प्रदान की है।
15 अक्टूबर 2020 से निर्धारित मानकों के अनुसार छविगृहों के पुनः संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

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