मद्रास HC की कड़ी टिप्पणी के खिलाफ EC कीअर्जी पर SC का आदेश
कोविड के बढ़ते केस के मद्देनजर HC ने यह कहा था हालांकि टिप्पणी सख्त थी
ऐसी टिप्पणी करने में सावधानी की ज़रूरत है,जिनका ग़लत मतलब निकाला जा सकता है, चूंकि वह आदेश का हिस्सा नहीं है,लिहाज़ा हटाने का कोई सवाल नहीं बनता
SC ने आदेश में फिर साफ किया कि मीडिया को कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से नहीं रोका जा सकता
SC कहा- यह न्यायापालिका की जवाबदेही के लिए ज़रूरी है, इंटरनेशनल कोर्ट तो लाइव स्ट्रीमिंग तक की इजाज़त देते है, गुजरात HC ने भी इसको अपनाया है

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