मदिरा की फुटकर बिक्री की सीमा एवं वैयक्तिक होम लाइसेंस को लेकर निर्देश जारी
निजी प्रयोग हेतु व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने के लिये लेना
होगा लाइसेंस
अब कोई व्यक्ति एक समय में देशी मदिरा (सादा) की 200 एम.एल. धारिता वाली 5 बोतलें और देशी मदिरा (मसाला) की 200 एम.एल. धारिता वाली 5 बोतलें रख सकेगा
विदशी मदिरा (भारत में भरी हुई/भारत में निर्मित) 1.5 लीटर, समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा 1.5 लीटर, भारत में भरी वाइन 02 लीटर, समुद्रपार आयातित वाइन 02 लीटर, भारत में भरी बीयर 06 लीटर, समुद्रपार आयातित बीयर 06 लीटर रख सकेगा
अन्य प्रकार की भारतीय, इम्पोर्टेड शराब 1.5 लीटर, एल.ए.बी. 06 लीटर से अधिक नहीं रख सकेगा

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