June 11, 2026

मतगणना हेतु कोविड-19 के दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन कराया जाये-जिलाधिकारी- अजय मिश्रा

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मतगणना हेतु कोविड-19 के दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन कराया जाये-जिलाधिकारी

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कोविड-19 के लक्षण वाले व्यक्ति को मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नही होगी-जिलाधिकारी

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कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा-जिलाधिकारी

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प्रतापगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के अन्तर्गत प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु मतगणना दिनांक 02 मई 2021 को नियत है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) डा0 नितिन बंसल ने समस्त आरओ/एआरओ, मुख्य चिकित्साधिकारी व पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मतगणना हेतु कोविड-19 के दिशा निर्देशों का शत् प्रतिशत अनुपालन कराया जाये। उन्होने कहा कि मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट/थर्मामीटर से टेस्ट करने के उपरान्त स्वस्थ पाये जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी जहां आवश्यक दवाईयों के साथ डाक्टर उपलब्ध रहेगें। कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुये मतगणना केन्द्र में प्रवेश करेगा। मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर भीड़ एकत्र न होने दिया जाये। मतगणना केन्द्रों को मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय एवं मतगणना समाप्ति पर विसंक्रमित किया जायेगा। मतपेटिकाओं एवं स्टील टं्रक को भी सैनिटाइज/विसंक्रमित किया जायेगा। मतगणना टेबिल की संख्या कोविड-19 की गाइडलाइन के दृष्टिगत रखी जायेगी। मतगणना हाल/कक्ष/परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी, सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था होगी और सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सैनिटाइज करना होगा। जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नही होगी। मतगणना हाल/कक्ष के अन्दर मतगणना कार्मिकों, अभिकर्ताओं आदि के बैठने की व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध एवं कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार होगी। विजय जुलूस प्रतिबन्धित रहेगा, कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि कोई उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित