*बुधवार से नए नियमों के साथ खुलेगी कचहरी*
1 जुलाई से जनपद न्यायालय में पूर्ण रूप से कार्य आरंभ हो जाएगा जिसके मद्देनजर जिला जज वाराणसी द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बिना फेस मास्क किसी को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायालय परिसर में प्रवेश मात्र उन वादकारियों और अधिवक्ताओं के लिए होगा जिन के मामले उस दिन सूचीबद्ध होंगे शेष के लिए प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी आईडी के साथ न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। कोविड-19 के कारण जो अधिवक्ता अपनी एडवोकेट आन रोल आईडी के लिए आवेदन नहीं कर सके थे उन से अनुरोध किया गया है कि वह अपनी आईडी तैयार करा लें क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार बिना जिला न्यायाधीश द्वारा जारी आईडी के न्यायालय परिसर में उनका प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। सैनिटाइजेशन टनल के लिए बार एसोसिएशन का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेज दिया गया है और जिला प्रशासन के जवाब के बाद इस पर आगे की उचित कार्रवाई जनपद न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।





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