April 17, 2026

प्रेमी-प्रेमिका के मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला-

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प्रयागराज

 

प्रेमी-प्रेमिका के मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला

 

दो बालिग की जिंदगी में तीसरे के हस्तक्षेप का अधिकार नहीं

 

तीसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप का नहीं है कोई अधिकार-HC

 

कोर्ट ने प्रेमी और प्रेमिका को साथ रहने का दिया आदेश

 

किसी के निजी जीवन में दखल नहीं दे सकते-हाईकोर्ट

 

बागपत निवासी युवक ने ससुरालियों पर लगाया था आरोप

 

ससुरालियों पर पत्नी को बंदी बनाने का लगाया था आरोप

 

कोर्ट ने मामले में युवती को बयान के लिए किया था तलब

 

कोर्ट में युवती ने कहा मैं अपने पति के साथ रहना चाहती

 

युवती के बयान के बाद दोनों को साथ रहने की दी इजाजत

 

दोनों के जीवन में किसी भी तरह के हस्तक्षेप पर लगाई रोक|