June 9, 2026

पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को चार वर्ष कठोर कारावास की सजा-

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*पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को चार वर्ष कठोर कारावास की सजा*

 

*कौशाम्बी* 17 जून 2015 को थाना पश्चिम शरीरा अन्तर्गत बच्ची के साथ छेडखानी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत पाक्सो एक्ट के मुकदमा के अभियुक्त सन्तलाल उर्फ साधू पुत्र सन्तोष चमार निवासी ग्राम गौली थाना पश्चिम शरीरा को आज न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 04 वर्ष कठोर कारावास तथा 5000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी