July 23, 2026

पेशेवर अपराधी की गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित ₹ 6.5 लाख की चल सम्पति की गयी जब्त-

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*—प्रेस नोट—*

*जनपद मीरजापुर ।*

दिनांकः 11.06.2022

*पेशेवर अपराधी की गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित ₹ 6.5 लाख की चल सम्पति की गयी जब्त-*

अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान व शातिर अपराधियों पर कार्यवाही के क्रम आज दिनांक 11.06.2022 को पेशेवर अपराधी अनूप तिवारी पुत्र स्व0 ठाकुर प्रसाद तिवारी निवासी रैपुरा थाना मेजा जनपद प्रयागराज की ₹ 6.5 लाख (अनुमानित कीमत) की चल सम्पति थाना लालगंज पुलिस द्वारा जब्त की गयी । अपराधी अनूप तिवारी उपरोक्त के विरूद्ध थाना हलिया पर मु0अ0सं0-15/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत है । उपरोक्त अभियुक्त द्वारा अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराधिक व समाज विरोधी क्रियाकलापों से विधिसम्मत प्रकिया से भिन्न प्रकिया अपनाकर उसके परिणाम स्वरुप सम्पति अर्जित की गयी है, उसके पास अन्य कोई ज्ञात व वैध आय के श्रोत नही है, प्रभारी निरीक्षक लालगंज की रिपोर्ट पर पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शातिर गिरोह बन्द अपराधी अनूप तिवारी उपरोक्त द्वारा संजय कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व0 चुन्नू लाल विश्वकर्मा निवासी ग्राम गौर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी के दुकान से न्यू हॉलैण्ड ट्रैक्टर 3032 रजिस्ट्रेशन नं0 UP70FY1231 थाना मिर्जामुराद की पुलिस द्वारा बरामद किया गया जो अभियुक्त अनूप तिवारी के नाम से पंजीकृत है दुकान पर ट्राली बनवाने के लिए करीब 02 माह पूर्व खड़ा करके चला गया । ट्रैक्टर का भौतिक सत्यापन करते हुए धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट मे ट्रैक्टर को आम जनता के मौजूदगी में प्रभारी निरीक्षक लालगंज मय पुलिस टीम द्वारा जब्त किया गया ।