July 16, 2026

पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा स्कूली बच्चो को ट्रैफिक नियमों के बारे में किया गया जागरुक-

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*प्रेस नोट यातायात पुलिस जनपद गोरखपुर दिनांक 16.06.2022*

 

*”नशे को ना और जीवन को हाँ”* – *पुलिस अधीक्षक यातायात जनपद गोरखपुर*

 

*पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा स्कूली बच्चो को ट्रैफिक नियमों के बारे में किया गया जागरुक*

 

जनपद गोरखपुर के स्टेपिंग स्टोन कॉलेज के प्रांगण में यातायात पुलिस जनपद गोरखपुर द्वारा यातायात जागरूकता अभियान तथा नशीले एवं मादक पदार्थों से मुक्ति हेतु जागरूकता के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक यातायात गोरखपुर , स्टेपिंग स्टोन कॉलेज के प्रिंसिपल तथा यातायात निरीक्षक मनोज राय व शिक्षक गण तथा छात्र उपस्थित रहे । इस कार्यशाला का उद्देश्य स्कूली बच्चों को मादक पदार्थों के चंगुल से बचाना है जिससे नयी पीढ़ी को नशा मुक्त बनाकर एक स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सके इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात ने शिक्षकगण व बच्चों को संबोधित करते हुए यह बताया कि मादक पदार्थ का सेवन करने से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ के साथ-साथ मानसिक विकास एवं सही निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है जैसे कि नशे की हालत में वाहन चलाते समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है । मादक पदार्थ का सेवन करने वाले व्यक्ति नशे को प्राप्त करने के लिए अपराध भी करने लगते हैं तथा दोस्तों ,परिवार तथा समाज से दूरी बनाने लगते हैं तथा यह भी बताया गया कि स्कूल के 100 मीटर के दायरे में कोई भी मादक पदार्थ के दुकान नहीं होनी चाहिए और यदि आपको कहीं दिखाई देता है तो इसकी सूचना यातायात पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 80 812085 67 पर तुरंत दें जिससे कार्यवाही की जा सके तथा यदि आप किसी व्यक्ति को नशे के कारोबार में लिप्त हुए या नशीले पदार्थ या कोई प्रलोभन बच्चों को देते हुए देखते हैं तो वीडियो बनाकर अथवा फोटो खींचकर इस नंबर पर भेज सकते हैं । मादक पदार्थों का सेवन करने वाले बच्चे अपने माता पिता भाई बहन और जितने भी करीबी होते हैं उनको शारीरिक एवं मानसिक रूप से चोट पहुंचाते हैं । किसी भी प्रकार का नशा करने से दिमाग कमजोर हो जाता है तथा विभिन्न प्रकार के बीमारियां उत्पन्न होती है जिससे व्यक्ति की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है इसलिए किसी भी प्रलोभन में ना आकार युवकों को पहले बार में ही *ना कह* देना चाहिए । बच्चों के पूँछने पर बताया कि 16 वर्ष पूर्ण होने पर बिना गियर के बाइक अथवा स्कूटी चला सकते हैं जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है बच्चों द्वारा यह पूछा गया कि क्या हम अपने बाइक में बदलाव कर सकते हैं उसके जवाब में पुलिस अधीक्षक यातायात ने बताया की किसी भी वाहन में बदलाव करना दंडनीय अपराध है । भारत में मादक पदार्थ का सेवन करने पर कैंसर तथा हार्ट अटैक होने से अधिक मृत्यु हो रही है इसके उपरांत यातायात निरीक्षक मनोज राय द्वारा बताया गया कि गोरखपुर शहर के 21 चौराहों पर आईटीएमएस द्वारा कैमरा के जरिए यातायात को कंट्रोल किया जा रहा है जिससे यातायात का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाता है यदि आप बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट चलते हैं तो आईटीएमएस द्वारा आपका चालान किया जाता है आप बच कर नहीं जा सकते है तथा कम उम्र के लड़कों द्वारा बाइक स्टंट अधिक किया जाता है जिससे ज्यादातर दुर्घटना होती है इससे आप लोग बचे स्टंट करने पर 5000 का चालान किया जाता है और यह भी बताया कि आप लोग अच्छे लोगों के साथ रहे क्योंकि संगत का असर पड़ता है चार पहिया वाहन में ड्राइवर के साथ साथ बगल में बैठे व्यक्ति द्वारा भी सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि दुर्घटना होने पर वाहन में बैठे सभी व्यक्तियों की हानि होती है ।