*पार्षद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं_____*
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से प्रयागराज के वार्ड नंबर-96 के परिसीमन को लेकर दाखिल याचिका पर पार्षद को राहत नहीं मिली है।
याचिका में वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण की मांग की गई थी।कोर्ट ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
समयावधि में निर्धारित प्रोफार्मा में दाखिल अर्जी ही मान्य है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने पार्षद फजल खान की याचिका को खारिज करते हुए दिया है|





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