न्यायालय में एक समय में केवल छह अधिवक्ता उपस्थित रह सकेंगे। परिसर में जाने के लिए ई पास के माध्यम से अधिवक्ताओं को प्रवेश मिलेगा जिनका केस कोर्ट में लगा है। न्यायमूर्तियों व अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित परिधान में अगले आदेश तक छूट रहेगी। वादकारियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। एडवोकेट्स क्लर्क का भी प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।, इसके साथ गेट नंबर 1,6 व 7साद बंद रहेंगे। गेट नंबर 2 से न्यायमूर्तियों का प्रवेश व निकास रहेगा, गेट नंबर 3 से हाईकोर्ट के कर्मचारियों का प्रवेश, गेट नंबर 3 – ए अधिवक्ताओं जिनके पास ई कार्ड होगा उनका प्रवेश, गेट नंबर 3 बी व 4 से कर्मचारियों व अधिवक्ताओं का निकास का द्वार होगा। गेट नंबर 5 से हाईकोर्ट के कर्मचारियों व वकीलों का प्रवेश होगा।
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गेट नंबर 8 व 9 से कर्मचारियों व का आना व जाना का आना जाना होगा गेट नंबर 9 से कर्मचारी व अधिवक्ताओं का आना जाना होगा पोर्ट नंबर 30 के पीछे के फ्रंट गेट व बैक गेटट से न्यायमूर्तियों का प्रवेश व निकास द्वार होगा। इसके पूर्व ही हाईकोर्ट बार के महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने भी चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर कोट व गाउन की अनिवार्यता स्थगित रखने, केवल उन्हीं वकीलों को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने, जिनके मुकदमे लगे हों और परिसर का सेनेटाइजेशन कराने की आग्रह किया है

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