April 30, 2026

दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी-

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*कार्यालय पुलिस अधीक्षक वाराणसी, ग्रामीण*

*दिनांक-17.06.2022*

*प्रेस नोट*

*दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी*

 

दिनांक 17-06-2022 को पुलिस उप महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में मानिटरिंग सेल व थाना रोहनियां की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना रोहनिया में पंजीकृत मु0अ0सं 800/17 धारा 376(2)(i) भादवि व धारा 5e/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त सुनिल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद पटेल निवासी सगहट थाना रोहनिया जनपद वाराणसी को मा0 विशेष न्या0 (पाक्सो एक्ट) वाराणसी द्वारा धारा 376(2)(i) भादवि में आजीवन कारावास तथा 50,000/-रूपये से अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 

 

*सोशल मीडिया सेल*

*जनपद वाराणसी*

*ग्रामीण*