दिल्ली/विश्विद्यालय अंतिम वर्ष परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला-
परीक्षा का निर्देश देने वाला UGC का 6 जुलाई का सर्क्युलर को माना सही
राज्य आपदा कानून के तहत फैसला ले सकते हैं पर UGC की अनुमति बिना छात्र को प्रमोट नहीं कर सकते
जो राज्य 30 सितंबर तक परीक्षा नहीं चाहते। वह टालने के लिए UGC को आवेदन दें
“यानी कोर्ट ने यूजीसी के अधिकार को मान्यता दी है। यह भी कहा है कि राज्य को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत परीक्षा टालने पर फैसला लेने का अधिकार है। लेकिन ऐसा फैसला लेने के बाद भी उन्हें यूजीसी को आवेदन देना होगा। परीक्षा के बिना छात्रों को पास घोषित नहीं किया जा सकता।”

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