November 6, 2026

दहेज हत्या के अभियुक्त को दिलायी गयी आजीवन कारावास की सजा* – नूर मोहम्मद खान

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*कौशांबी।* थाना महेवाघाट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/16 धारा 498ए/304बी/302/201 भादवि0 व 3/4 डीपी0 एक्ट के अभियुक्त अवधेश कुमार उर्फ बेटा निषाद पुत्र गोरेलाल निषाद निवासी महेवाघाट थाना मेहवाघाट जनपद कौशाम्बी को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के कुशल निर्देशन में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से आजीवन कारावास व 55000 रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न देने पर 16 माह अतरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।