*झुन्ना पण्डित के नाम पर चिकित्सक से रंगदारी मांगने वाले बदमाश की ज़मानत अर्जी खारिज*
डॉक्टर दीपक वर्मा से झुंना पंडित के नाम पर रंगदारी माँगने वाले अभियुक्त की जमानत अर्जी को न्यायालय श्रीमान ए. सी. प्रथम श्री अवनीश गौतम की अदालत द्वारा निरस्त कर दिया गया।। अदालत में वादी पक्ष के ओर से अधिवक्ता अवनीश राय व अपर शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह व अनुराग पांडेय ने पक्ष रखा।।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनाँक 20/11/2023 को अभियुक्त झुंना पंडित के नाम का धमकी भरा पत्र लेकर हॉस्पिटल पहुँचकर वादी मुकदमा को देकर डॉक्टर साहब को देने हेतु बोला तब हॉस्पिटल के कर्मचारियों व आम जनता ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।।
माननीय न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।।

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