August 12, 2026

जानलेवा हमले में आरोपियों पर दोष सिद्ध, भेजे गए जेल,

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वाराणसी: Congress नेता पर जानलेवा हमले में आरोपियों पर दोष सिद्ध, भेजे गए जेल, 29 को सजा पर सुनवाई

वाराणसी। दालमंडी (चैक) इलाके में 28 फरवरी 2011 को कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया।

सजा पर फैसला 29 तारीख को होगा। प्रकरण के मुताबिक जानलेवा हमले में कांग्रेस नेता पर धारधार हथियार से हमला करने वाले मुख्य अभियुक्त को स्थानीय लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कियाथा।

शासकीय अधिवक्ता अलोक शुक्ला ने बताया कि 28 फरवरी 2011 को कांग्रेस नेता मुनाजिर हुसैन पर हुए जानलेवा हमले में मौके से पकडे़ गए हमलावर दानिश हसन सहित अन्य दो अभियुक्त प्यारे हसन व सिब्ते हसन उर्फ परवेज मेहंदी को दोषी करार देते हुए एसीजीएम फोर्थ कृष्णपाल सिंह ने पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया।