जमानत अर्जी पर समय से जानकारी न देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज, पुलिस कमिश्नर वाराणसी को स्पष्टीकरण-
प्रयागराज- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी पर पुलिस द्वारा समय से जानकारी न देने पर नाराजगी जाहिर की है। पुलिस कमिश्नर वाराणसी को आदेश का पालन न करने पर स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है। हलफनामा दाखिल करने पर कोर्ट से हाजिर होने की छूट दी है। अर्जी की सुनवाई 17 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने वरुण कुमार जायसवाल की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।
पुलिस ने कोर्ट को जानकारी नहीं दी थी : इससे पहले कोर्ट ने पुलिस से जानकारी मांगी थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। इस पर पुलिस कमिश्नर को लापरवाह पुलिसकर्मी के खिलाफ एक्शन लेकर रिपोर्ट देने तथा जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसका पालन नहीं हुआ तो एसएसपी वाराणसी को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश होने का आदेश देते हुए आदेश पालन का निर्देश दिया था। इस पर भी न जवाब दाखिल हुआ न हाजिर हुए।
अपर महाधिवक्ता ने कहा सरकार कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध : कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जमानत अर्जी पर समय से जानकारी शासकीय अधिवक्ता को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। डीजीपी को उचित पारदर्शी व्यवस्था अपनाने के लिए सर्कुलर जारी करने का भी आदेश दिया था। सर्कुलर जारी भी किया गया है, लेकिन पुलिस केस की पहले से नोटिस मिलने के बावजूद जानकारी उपलब्ध नहीं करा रही है। इससे जमानत अर्जी सुनवाई में देरी होती है। अपर महाधिवक्ता ने कहा सरकार कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध है।





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