चैन स्नैचिंग में 14 साल तक कैद की सिफारिश
विधि आयोग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त कदम की जरूरत
रिपोर्ट में ऐसे अपराधियों को 3 से 14 साल तक के कारावास व जुर्माने की सजा देने की सिफारिश
आयोग ने कहा कानून में ऐसे अपराध के लिए अलग से प्रावधान नहीं इसलिए आईपीसी में चोरी की धारा जोड़कर चेन स्नैचिंग मामले में सजा के प्रावधान होने चाहिये
आयोग ने आईपीसी की धारा 410 में चोरी के साथ स्नैचिंग शब्द जोड़ने की सिफारिश की
आयोग ने आईपीसी की धारा 411 से 413 तक में संशोधन कर छीनी गई संपत्ति, ऐसी संपत्ति खरीदने वाले लोगों को भी आरोपी बनाने और सजा का प्रावधान करने की सिफारिश की
आयोग ने कहा आईपीसी में संशोधन के लिए विधानसभा सक्षम
विधानसभा में क्रिमिनल लॉ संशोधन बिल को पारित कराकर इसे लागू किया जा सकता है
विधि आयोग के अनुसार चेन स्नेचिंग के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि
आयोग के अनुसार 2015 में चेन स्नैचिंग के 827, 2016 में 1025, 2017 में 1098, 2018 में 1425 और 2019 में 1233 मामले दर्ज हुए
दिल्ली से जुड़े अपराधी प्रदेश के मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मेरठ में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे
इसके अलावा गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, फतेहगढ़, झांसी, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़ और बरेली में चेन स्नेचिंग की घटनाएं सबसे अधिक हुई

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