May 25, 2026

ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला- अजय मिश्रा

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*प्रयागराज – इलाहाबाद हाईकोर्ट….*

 

ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला,

 

60 साल में सेवानिवृत्ति विकल्प देने वाले सहायक अध्यापक ग्रेच्युटी पाने का है हकदार,

 

हाईकोर्ट ने कहा ग्रेच्युटी का भुगतान करने से इंकार करना है मनमानापूर्ण,

 

कोर्ट ने अध्यापक की विधवा को पति की ग्रेच्युटी का भुगतान करने का दिया निर्देश,

 

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया पांच हजार का हर्जाना,

 

कहा तीन हफ्ते में विधवा याची को उसके पति की बकाया ग्रेच्युटी का मय व्याज के भुगतान करें,

 

याची के पति मुज्जमिल अली खान महात्मा गांधी पालिका इंटर कालेज उझानी, बदायूं में थे सहायक अध्यापक,

 

उन्होंने 60 साल में सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया था,

 

उन्हें सत्र लाभ देते हुए 30जून 12को सेवानिवृत्ति दे दी गयी,

 

ग्रेच्युटी के अलावा सारे भुगतान कर दिये गये,

 

विभाग ने ग्रेच्युटी देने से मनमाने ढंग से इंकार कर दिया गया,

 

जिस पर यह याचिका दाखिल की गयी थी,

 

कोर्ट ने सरकार से दो बार जवाब मांगा और तीसरी बार अंतिम अवसर देने के बावजूद जवाब दाखिल नहीं किया गया,

 

हाईकोर्ट ने बिना सरकारी जवाब के याचिका मंजूर कर ली है,

 

श्रीमती रोशन अख्तर की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया आदेश,

 

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र की एकल पीठ ने दिया आदेश।