September 24, 2026

कोर्ट ने रिटायर्ड दरोगा की पेंशन ग्रेच्युटी रोकने का आदेश किया रद्द,

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*प्रयागराज*आपराधिक केस तय होने तक पेंशन ग्रेच्युटी पर रोक के खिलाफ याचिका,

हाईकोर्ट ने कहा आपराधिक मामले में सजा पर ही रोक सकते हैं सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान,

कोर्ट ने रिटायर्ड दरोगा की पेंशन ग्रेच्युटी रोकने का आदेश किया रद्द,

यदि सजा पा जाता है तो सिविल सर्विस रेग्यूलेशन 351के तहत सरकार को पेंशन ग्रेच्युटी रोकने या वापस लेने या वसूली करने का है अधिकार,

याची के खिलाफ आपराधिक मामले में पुलिस द्वारा पेश की गई अंतिम रिपोर्ट विचाराधीन थी,

कोर्ट ने कहा एसपी महाराजगंज द्वारा याची की पेंशन ग्रेच्युटी रोकने का आदेश देना गलत,

कोर्ट ने याची को दो माह के भीतर पेंशन ग्रेच्युटी आदि के भुगतान करने का दिया निर्देश,

कोर्ट ने कहा कि यदि भुगतान में देरी की गयी तो 12 फीसदी व्याज देना होगा,

कुशीनगर के जटहा बाजार थाने में तैनाती के दौरान याची नायब दरोगा था,

एसएचओ ने 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी,

काउन्टर ब्लास्ट में लक्ष्मी यादव ने भी याची व 4 अन्य के खिलाफ एफआई आर दर्ज करायी,

पुलिस ने याची के पक्ष में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जिस पर आपत्ति विचाराधीन है,

महाराजगंज में एस आई पद से रिटायर्ड मोहम्मद मजहर की ओर से दाखिल याचिका,

जस्टिस शेखर कुमार यादव की एकल पीठ ने दिया आदेश।