*कर्नाटक हाईकोर्ट का निर्णय*
*कर्नाटक का मामला.आरोप है कि शादी के समय पत्नी की उम्र 41 साल थी, लेकिन उसने अपनी उम्र छिपाई और खुद को 36 का बताया.*
*हाईकोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया. शादी को अमान्य करार दिया. भारतीय तलाक अधिनियम के तहत फैसला सुनाया.*
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