*उपभोक्ताओं के हितों के लिए उपभोक्ता परिषद की विशेष बैठक*
कप्तानगंज: कुशीनगर उत्तर प्रदेश उपभोक्ता कल्याण परिषद के पदाधिकारियों की विशेष बैठक हुई जिला चेयरमैन राज सिंह के दिशा निर्देशन में आमजनमानस को उपभोक्ता अधिनियम के तहत जैसे एक्सपायरी वस्तुएं जैसे बिस्किट , ब्रेड, खोवा, दूध, पनीर, दवा, आदि सभी उपभोग और उपयोग किए जाने वाली वस्तुएं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई इसके साथ साथ घटतौली , जमाखोरी, कालाबाजारी आदि को रोकने के लिए सदस्यो को निर्देशित किया गया । आज ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद भी सर्विस नहीं देना, डुप्लीकेट वस्तुएं, कम नाप-तौल इत्यादि विषय से घिरा है। ग्राहक संरक्षण के लिए विभिन्न कानून बने हैं, इसके फलस्वरूप ग्राहक आज सरकार पर निर्भर हो गया है। जो लोग गैरकानूनी काम करते हैं, ग्राहक चूंकि संगठित नहीं हैं इसलिए हर जगह ठगा जाता है। राज जी बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019
उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान द्वारा की गई शिकायतों की जाँच करना।
असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना एवं उचित कार्यवाही करना।
भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना।
भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं और प्रसारकों पर ज़ुर्माना लगाना। आदि बहुत से अधिकार ग्राहकों के हित में दे दिए हैं ग्राहक को जागना होगा व स्वयं के उपभोक्ता अधिकारों को पहचानना होगा सभी सदस्यों को आम जनमानस को जागरूक करने के लिए निर्देशित किया गया । इस अवसर पर कुशीनगर के सभी पदाधिकारी अमित कुमार यादव (सिक्रेटरी कुशीनगर) ,राहुल विश्वकर्मा (उप सेक्रेटरी कुशीनगर) अजीत लाल साहनी , आशिष जायसवाल , सहाबुद्दीन अली , राजन सिंह , दीपा चौधरी आदि उपस्थित रहें l


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