*उत्तर प्रदेश ,हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- अदालतों में पुराने मामलों की सुनवाई बंद, सिर्फ जरूरी नए केस पर होगी बहस -*
कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल से सभी पुराने मामलों की सुनवाई बंद करने का फैसला लिया है। नए केस की सुनावाई भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग और ऑनलाइन मोड में की जाएगी। यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट जज, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के प्रधान सचिव औस संबंधित विभागों को इस बाबत सूचना दे दी गई है। नया आदेश अगली सूचना तक लागू रहेगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोरोना का कहर जारी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत कई न्यायाधीश और कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं। इसलिए उच्च न्यायालय ने यह अहम फैसला लिया है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग ने आदेश से सबको अवगतक करा दिया है। उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में सभी संबंधित अफसरों और विभागों को सूचित कर दिया है। हाई कोर्ट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस को देखते हुए उच्च न्यायालय 22 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करती है। नए आदेश के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट और उससे जुड़ी सभी अदालतों में अब सिर्फ जरूरी और नए मामलों की सुनवाई होगी।
इसमें जमानत, रिलीज, बयान दर्ज और रिमांड जैसे गंभीर विषय शामिल हैं। हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इनमें एक-दो से ज्यादा अफसरों को शामिल नहीं किया जाएगा। उन्हें भी समय के हिसाब से बदला जाएगा। इन सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल मोड में की जाएगी। न्यायाधीश, न्यायालय परिसर या अपने न्यायिक आवास पर इसकी सुनवाई कर सकते हैं ।।

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