प्रयागराज :
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनते हुए कहा है की महिला को अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार है और कोई उसे इससे वंचित नहीं रख सकता। कोर्ट ने कहा की महिला को पति के साथ अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है।
आपको बता दें की शिखा ने सलमान से अंतर धार्मिक विवाह किया था जिसके बाद शिखा के पिता ने 27 सितंबर को सलमान के खिलाफ अपहरण और शादी के लिए मजबूर करने का मुकदमा कराया था जिसे आज कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
महिला ने कोर्ट में पति के साथ जाने की इच्छा जताई थी जिसके महिला के बालिग होने के आधार पर कोर्ट ने मान लिया। इससे पहले सीजेएम कोर्ट ने महिला को बाल कल्याण भेजा था और बाद में माता-पिता के साथ घर वापस भेज दिया था।
सीजेएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने गलत बताया और कहा की महिला को अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार है।


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