Spread the loveइलाहाबाद हाईकोर्ट का मुस्लिम पति-पत्नी को लेकर ऐतिहासिक फैसला। कहा , “यदि मुस्लिम व्यक्ति अपनी पहली पत्नी व बच्चों की सही देखभाल करने में सक्षम नहीं है , तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं होगी।” हाईकोर्ट ने कुरान की सूरा 4 आयत 3 का दिया हवाला। Continue Reading Previous साल का दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण दीपावली के एक दिन बाद 25 अक्तूबर को लगेगा-Next अटाला में बवाल के बाद आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों से वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गई- Leave a Reply Cancel replyYou must be logged in to post a comment. More Stories 1 min read PRYAGRAJ शुआट्स के कुलाधिपति, कुलपति समेत 11 के खिलाफ चार्जशीट फाइल- May 3, 2023 MVD INDIA NEWS 1 min read PRYAGRAJ बसपा महापौर प्रत्याशी सईद अहमद के बड़े बेटे के बाद छोटे बेटे पर भी मामला दर्ज- May 2, 2023 MVD INDIA NEWS 1 min read PRYAGRAJ 50 हजार की इनामी शाइस्ता की तलाश में यू पी एस टी एफ टीम ने धूमनगंज पुलिस संग मारा छापा- May 2, 2023 MVD INDIA NEWS
More Stories
शुआट्स के कुलाधिपति, कुलपति समेत 11 के खिलाफ चार्जशीट फाइल-
बसपा महापौर प्रत्याशी सईद अहमद के बड़े बेटे के बाद छोटे बेटे पर भी मामला दर्ज-
50 हजार की इनामी शाइस्ता की तलाश में यू पी एस टी एफ टीम ने धूमनगंज पुलिस संग मारा छापा-