आशीष मिश्रा के जेल से बाहर आने में एक-दो दिन और लग सकते हैं. आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है, लेकिन अभी आदेश आना बाकी है. उन्होंने बताया कि आदेश आने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. इसमें एक-दो दिन का समय लग सकता है.
*आशीष मिश्रा को जमानत क्यों मिली?*
– आशीष मिश्रा के वकील सलिल श्रीवास्तव ने जमानत मिलने का आधार बताया है. उन्होंने बताया कि गाड़ी आशीष मिश्रा नहीं, बल्कि हरिओम मिश्रा चला रहा था और उन्होंने डिफेंस में गाड़ी चढ़ाई थी.
– उन्होंने कहा कि ड्राइवर के अपराध के लिए आशीष मिश्रा को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? उन्होंने ये भी बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि लखीमपुर हिंसा में किसी भी किसान की मौत गोली लगने से नहीं हुआ.

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