October 28, 2026

अपना दल जिलाध्यक्ष समेत तीन के खिलाफ मुकदमें का आदेश-

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अपना दल जिलाध्यक्ष समेत तीन के खिलाफ मुकदमें का आदेश

 

खनन रोकने गए एसआई को दी गई गलियां व धमकी,पहुंचाई सरकारी कार्य में बाधा

 

थाने में नहीं दर्ज हुई एफआईआर,कोर्ट की शरण में पहुंचे एसआई

 

जौनपुर। आम लोगों की बात को तो छोड़िए अब दरोगा की भी एफआईआर उसके थाने पर दर्ज नहीं हो पा रही है। मामला नेवढ़िया थाना क्षेत्र का है, जिसमें अवैध खनन रोकने गए एसआई को आरोपितों ने गालियां व धमकी दिया। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया।सरकारी अभिलेख छीनकर अपने पास रख लिया व रिश्वत देने का प्रयास किया।कोर्ट की शरण में पहुंचे उप निरीक्षक की शिकायत पर सिविल जज (सीनियर डिविजन) एफटीसी ने थानाध्यक्ष नेवढ़िया को आदेश दिया कि आरोपित अपना दल जिलाध्यक्ष लाल बहादुर पटेल समेत तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करें। की गई कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराएं।

उप निरीक्षक त्रिवेणी सिंह ने कोर्ट में अधिवक्ता कमलेश शुक्ला के माध्यम से अपना दल जिलाध्यक्ष लाल बहादुर पटेल, महासचिव उदय पटेल व ललई सरोज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया कि थानाध्यक्ष नेवढ़िया द्वारा 24 जून 2022 को एक खनन का वीडियो भेजते हुए वादी को अविलंब विधिक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। वादी मौके पर पहुंचा तो जेसीबी से खनन करके तीन ट्रैक्टर की ट्राली में मिट्टी भरी जा रही थी। उन लोगों के पास आज्ञा पत्र नहीं था। जेसीबी मशीन व तीनो ट्रैक्टर ट्राली समेत कब्जे में लेते हुए भाउपुर पुलिस चौकी आया। तभी आरोपित वहां पहुंचे। सरकारी कागजात छीन लिए। जब वादी ने खनन अधिकारी को फोन से सूचित किया और सरकारी कार्य जारी रखा तब आरोपितों ने रिश्वत देने का प्रयास किया। वादी कागजी कार्यवाही कर जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर लेकर थाना नेवढ़िया जाने लगा तब आरोपितों ने रास्ता अवरुद्ध कर गालियां व धमकी दिया। सरकारी अभिलेख छीन कर अपने पास रख लिए।कार्य में बाधा पहुंचाई। थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई।तब वादी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला बताते हुए केस दर्ज करने का आदेश दिया है।