April 16, 2026

अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़कीं को बहका फुशला कर भगा ले जाने के आरोपी को मिली जमानत–

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*अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़कीं को बहका फुशला कर भगा ले जाने के आरोपी को मिली जमानत-*

प्रयागराज के थाना सोरांव के निवासी लल्लू राम ने अपनी 17 वर्षीय बेटी को भगा ले जाकर ,गलत काम किये जाने पर आरोपी अजीत कुमार के खिलाफ गैंगरेप,एस सी एस टी,पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में सोरांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।लड़कीं ने अपने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह आरोपी के साथ वाराणसी,प्रतापगढ़,फूलपुर जगह रही और उसने नौ लखा मंदिर में शादी कर ली लेकिन मजिस्ट्रेट के दिये बयान में आरोपी के विरुद्ध बयान दिया।आरोपी के अधिवक्ता राजकुमार यादव ने मा. न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी के समक्ष बहस में बताया कि पुलिस को दिए बयान के विपरीत परिवार के दबाव में आने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष लड़कीं ने बयान बदल दिया।और आरोपी व सचिन के विरुद्ध रेप व भगा ले जाने की बात कह रही है।मेडिकल में किसी भी प्रकार से रेप की पुष्टि नही होती है।वह अपनी सहमति के साथ लड़के के साथ गई थी।न्यायालय ने उपरोक्त कथनों के अवलोकन के बाद अभियुक्त को शर्तो पर जमानत दे दी।