रामपुर : सपा नेता आजम खां अपने पुत्र व स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने उन पर दस हजार रूपये का जुर्माना डाल दिया। साथ ही कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। इसी मामले में शुक्रवार को भी एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी। जिसके बाद सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ तजीन फात्मा और स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम एक साथ कोर्ट पहुंच गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मुकदमें के विवेचक रहे नरेंद्र त्यागी से जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई दो जनवरी को होगी।
BJP विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुई थी रिपोर्ट :
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सपा नेता आजम खां पर बेटे अब्दुल्ला आजम के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण बनवाने के आरोप लगाए थे। जिस पर पुलिस ने आजम खां, उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी डॉ तजीन फात्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।
अदालत ने लगाया था दस हजार रुपये का जुर्माना :
सपा नेता आजम खां, उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा पर अदालत ने अब 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। अदालत ने यह कार्रवाई दो जन्म प्रमाण पत्र संबंधी मुकदमे की सुनवाई के दौरान की। गुरुवार को हुई सुनवाई में आजम परिवार से कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उनके अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए। जिस पर अदालत ने हर्जाना डालते हुए शुक्रवार को सुनवाई करने और मुलजिम पक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए थे।
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