November 17, 2025

प्रयागराज में कोविड गाइडलाइन लागू,

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प्रयागराज में कोविड गाइडलाइन लागू, 25 जून तक प्रभावी रहेगी, क्‍या मिलेगी छूट व क्‍या रहेगा प्रतिबंधित_

प्रयागराज- ईद पर्व के साथ ही लोक सेवा आयोग समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर प्रयागराज जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। कोरोना गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसे सख्‍ती से पालन कराया जाएगा।
कोरोना गाइडलाइन 25 जून तक प्रभावी रहेगी। इसका सख्‍ती से पालन कराया जाएगा।

बिना अनुमति लाउडस्‍पीकर व डीजे नहीं बजेंगे: निषेधाज्ञा के तहत किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन सड़क पर नहीं किया जाएगा। कोई भी पशुपालक ईदगाह, मस्जिद तथा जुलूस के मार्गों पर जानवरों को खुला विचरण के लिए नहीं छोड़ेगा। निर्देश जारी किया गया है कि विवादित स्थलों पर नमाज नहीं अदा की जाएगी। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे का प्रयोग नहीं होगा।

शापिंग माल्‍स, सुपर मार्केट में बिना मास्‍क प्रवेश प्रतिबंधित : कोविड गाइडलाइन के तहत जिलाधिकारी का निर्देश है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता होगी। बिना मास्क के दुकानदार ग्राहक को सामान नहीं देंगे। शापिंग माल्स, सुपर मार्केट में बिना मास्क प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही दो गज की दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क खोलने के निर्देश दिए गए हैैं। स्कूल-कालेज तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में मास्क की अनिवार्यता, शारीरिक दूरी के साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था को कहा गया है।

25 जून तक प्रभावी रहेगा आदेश : सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकाल का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैैं। यह आदेश 25 जून तक प्रभावी रहेगा। इस निर्देश के उल्लंघन को दंडनीय अपराध माना जाएगा।