*दहेज उत्पीड़न के मामले में 5 बरी, 5 साल से न्यायालय में चल रहा था मामला*
*दहेज उत्पीड़न और मारपीट के मामले में पति,सास,ससुर,ननद और देवर को 5 साल बाद न्याय मिला है। अपर सिविल जज की कोर्ट संख्या 6 ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सन्तोष त्रिपाठी और पंकज सिंह व अभियोजन पक्ष के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को को बरी कर दिया है।*
सर्वेश्वरी नगर कॉलोनी भगवानपुर निवासी ओमकार कुमार की शादी 10 दिसम्बर 2013 को लहंगपुर,औरंगाबाद निवासी कुंजलता से हुई थी। शादी में पिता ने एक लाख एक्यावन हजार रुपये और काफी सामान दिया था। आरोप था कि ससुराल वाले शादी में दिए गए सामान से खुश नहीं थे शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वाले दहेज में आल्टो कार मांगने लगे थे। विरोध करने पर उसकी पिटाई की जाती थी।
आरोप था कि 1 अक्टूबर 2016 को पति सास ससुर ननद व देवर सब एक राय होकर मारपीट कर घर से निकाल दिया था। कुंजलता ने सभी के खिलाफ लंका थाने में 498ग,323,504,506, एवं 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।





More Stories
यूपी विद्युत नियामक आयोग ने 8 मई को बुलाई बड़ी बैठक –
यूपी में 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव के मतदान से पहले भारत-नेपाल की सीमा को किया जाएगा सील-
सीआईएसएफ की परीक्षा में पकड़े गए दो मुन्ना भाई-